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भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियाँ तेज़: चुनाव आयोग ने निर्वाचक मंडल सूची को अंतिम रूप दिया

 ✍🏻 Z S Razzaqi | वरिष्ठ पत्रकार  

🏛️ उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग की बड़ी घोषणा

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) ने 31 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल (Electoral College) की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। यह सूची उस तारीख से उपलब्ध होगी जिस दिन चुनाव की अधिसूचना (notification) जारी की जाएगी। आयोग के अनुसार, यह अधिसूचना "जल्द ही" जारी की जा सकती है।


Symbolic Image 

📌 जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़े के बाद उपराष्ट्रपति पद खाली

यह उपचुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफे के कारण आवश्यक हो गया है। उनका इस्तीफ़ा भारत के संवैधानिक इतिहास में एक दुर्लभ मध्यावधि रिक्ति (mid-term vacancy) का कारण बना। धनखड़ का इस्तीफ़ा किन कारणों से हुआ, इस पर फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा जारी है, और भाजपा के भीतर संभावित नए नामों को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं।


📖 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत प्रक्रिया

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को निष्पक्ष व स्वतंत्र ढंग से संपन्न कराने का अधिकार देता है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्न सदस्य शामिल होते हैं:

  • लोकसभा के निर्वाचित सदस्य

  • राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य


📋 निर्वाचक मंडल सूची: नियम 40 के तहत अद्यतन

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुसार, चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होता है कि निर्वाचक मंडल की सूची अद्यतन और सत्यापित हो। इसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, पता और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार क्रमबद्ध विवरण शामिल होता है।

चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में कहा:

निर्वाचक मंडल सूची को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध कर, एक निरंतर क्रम संख्या में सूचीबद्ध किया गया है। यह सूची अधिसूचना जारी होते ही निर्वाचन आयोग कार्यालय में बिक्री हेतु उपलब्ध होगी।”


🗳️ प्रक्रियात्मक तैयारी: रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति

चुनाव आयोग ने गत सप्ताह ही उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है:

  • राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) नियुक्त किया गया है।

  • उनके साथ राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक निर्वाचन अधिकारी (Assistant Returning Officers) नियुक्त किया गया है।


📆 अब आगे क्या? अधिसूचना, नामांकन, चुनाव की तारीख

अब जब निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है, तो चुनाव आयोग किसी भी दिन अधिसूचना जारी कर सकता है, जिसके बाद:

  1. नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

  2. नामांकन पत्रों की जांच व स्वीकृति होगी।

  3. यदि एक से अधिक योग्य उम्मीदवार होंगे, तो मतदान की तिथि घोषित की जाएगी।

  4. मतदान गुप्त मतपत्र के ज़रिये राज्यसभा सचिवालय में कराया जाएगा।

  5. परिणाम की घोषणा भी मतदान के दिन ही कर दी जाती है।


🔍 विश्लेषण: संवैधानिक संतुलन की दृष्टि से अहम चुनाव

भारत का उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा का सभापति होता है, बल्कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभा सकता है। इसलिए यह चुनाव संवैधानिक संतुलन व कार्य संचालन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में संसद के भीतर कई संवेदनशील घटनाएँ घटीं, जिनमें विपक्ष के साथ टकराव प्रमुख रहा। ऐसे में, आगामी उपराष्ट्रपति से संतुलित, संवैधानिक और समावेशी रवैये की अपेक्षा की जाएगी।

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