21 अक्टूबर 2025 ✍🏻 Z S Razzaqi | अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार
🔹 राष्ट्रपति का आदेश और शुल्क का सारांश
19 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के बाद यह प्रावधान लागू हुआ कि 21 सितंबर 2025 के बाद दायर नई H-1B वीज़ा याचिकाओं पर $100,000 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा — बशर्ते कि यह आवेदन किसी ऐसे विदेशी पेशेवर के लिए किया जा रहा हो जो अमेरिका के बाहर हो और जिसके पास वैध H-1B वीज़ा न हो।
USCIS ने अपने 20 अक्टूबर के बयान में कहा:
“यह प्रोक्लमेशन उन नई H-1B याचिकाओं पर लागू होता है जो 21 सितंबर 2025 को या उसके बाद 12:01 AM (EDT) पर दायर की गई हैं, और जिनका लाभार्थी अमेरिका के बाहर है या उसके पास वर्तमान में वैध H-1B वीज़ा नहीं है।”
इसके अलावा, यदि कोई याचिका “कांसुलर नोटिफिकेशन” या “पोर्ट ऑफ एंट्री इंस्पेक्शन” के लिए दायर की गई है, तो उस पर भी यह शुल्क लागू होगा।
🔹 अमेरिका के अंदर स्थिति बदलने वाले आवेदक शुल्क से मुक्त
USCIS ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के भीतर स्थिति (Status) बदलने या बढ़ाने से जुड़ी याचिकाओं पर यह शुल्क लागू नहीं होगा।
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार —
“यदि कोई याचिका 21 सितंबर 2025 या उसके बाद दायर की गई है और उसमें स्थिति बदलने (Change of Status), संशोधन (Amendment) या निवास अवधि बढ़ाने (Extension of Stay) की मांग की गई है, तो यह शुल्क नहीं लगेगा, बशर्ते कि विदेशी नागरिक अमेरिका में वैध रूप से रह रहा हो।”
साथ ही, यदि किसी विदेशी नागरिक को इस प्रक्रिया के तहत अनुमोदन मिल गया है, तो उसके बाद अमेरिका से बाहर जाने और फिर लौटने पर उसे यह शुल्क नहीं देना होगा, जब तक कि उसके पास वर्तमान H-1B वीज़ा वैध है।
🔹 किन परिस्थितियों में शुल्क देना अनिवार्य होगा
यदि USCIS यह निर्धारित करता है कि आवेदक का “चेंज ऑफ स्टेटस” या “एक्सटेंशन ऑफ स्टे” के लिए दावा वैध नहीं है — जैसे कि वह पहले से वैध वीज़ा स्थिति में नहीं है या आवेदन के निर्णय से पहले देश छोड़ देता है — तो ऐसे मामलों में यह $100,000 शुल्क लागू होगा।
USCIS ने कहा,
“यदि याचिका अस्वीकृत होती है या आवेदक पात्र नहीं पाया जाता है, तो प्रोक्लमेशन लागू होगा और $100,000 का भुगतान आवश्यक होगा।”
🔹 वर्तमान H-1B वीज़ा धारकों पर कोई प्रभाव नहीं
USCIS ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रावधान उन लोगों पर लागू नहीं होता जिनके पास पहले से जारी और वैध H-1B वीज़ा है, या जिनकी याचिकाएँ 21 सितंबर 2025 से पहले दायर की गई थीं।
“यह शुल्क किसी भी पहले से जारी वैध H-1B वीज़ा या 21 सितंबर 2025 से पहले दायर याचिका पर लागू नहीं होगा।”
🔹 भुगतान की प्रक्रिया
USCIS ने नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे यह $100,000 शुल्क संघीय भुगतान पोर्टल pay.gov के माध्यम से जमा करें।
नियोक्ताओं को वहां दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए भुगतान पूरा करना होगा।
🔹 बहुत सीमित परिस्थितियों में ही मिलेगी छूट
USCIS के अनुसार, इस शुल्क से छूट बेहद दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में ही दी जाएगी। यह निर्णय केवल होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव (Secretary of Homeland Security) द्वारा लिया जा सकता है।
“छूट केवल तब दी जा सकती है जब सचिव यह निर्धारित करें कि किसी विशेष विदेशी पेशेवर की अमेरिका में उपस्थिति राष्ट्रीय हित में है, कोई अमेरिकी कार्यकर्ता उस भूमिका के लिए उपलब्ध नहीं है, वह व्यक्ति अमेरिका की सुरक्षा या कल्याण के लिए खतरा नहीं है, और यह शुल्क लेना अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।”
जो नियोक्ता यह मानते हैं कि उनका विदेशी कर्मचारी इन शर्तों को पूरा करता है, वे सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ अपना आवेदन इस ईमेल पर भेज सकते हैं:
📩 H1BExceptions@hq.dhs.gov
🔹 नियोक्ताओं के लिए मुख्य बिंदु
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यह शुल्क केवल 21 सितंबर 2025 के बाद दायर नई याचिकाओं पर लागू होगा।
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अमेरिका के भीतर स्थिति बदलने या विस्तार की याचिकाएँ सामान्यतः मुक्त रहेंगी।
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वर्तमान H-1B वीज़ा धारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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छूट केवल राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से जुड़ी असाधारण परिस्थितियों में मिलेगी।
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भुगतान केवल pay.gov पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
🔹 निष्कर्ष
USCIS की नई गाइडलाइन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह $100,000 शुल्क नए विदेशी पेशेवरों के लिए है जो अमेरिका के बाहर से आवेदन कर रहे हैं। वहीं, जो पहले से अमेरिका में वैध रूप से रह रहे हैं, उनके लिए राहत है। हालांकि, छूट की संभावना बेहद सीमित है, जिससे आने वाले महीनों में अमेरिकी टेक इंडस्ट्री और विदेशी प्रतिभाओं के बीच इस फैसले को लेकर नई चर्चाएँ तेज़ हो सकती हैं।
