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ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख FY 2024-25: क्या इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की डेडलाइन अब 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है?

 रिपोर्टिंग: कविता शर्मा  | पत्रकार  

नई अफवाहों ने बढ़ाई टैक्सपेयर्स की उलझन

हाल ही में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक सूचना तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की अंतिम तारीख को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (ITD) ने इस खबर को पूरी तरह से फेक न्यूज़ बताते हुए इसे खारिज किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ITR फाइलिंग की वर्तमान डेडलाइन यथावत 15 सितंबर 2025 ही बनी हुई है।

💬 आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @IncomeTaxIndia द्वारा स्पष्ट किया गया:
“A fake news is in circulation stating that the due of filing ITRs (originally due on 31.07.2025, and extended to 15.09.2025) has been further extended to 30.09.2025. The due date for filing ITRs remains 15.09.2025.”

ITR फाइलिंग की वर्तमान स्थिति (15 सितंबर 2025 तक)

इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, 15 सितंबर 2025 की सुबह 8:30 बजे तक कुल 13.43 करोड़ पंजीकृत टैक्सपेयर्स में से लगभग 6.30 करोड़ टैक्सपेयर्स ने ITR फाइल कर दिया है। इनमें से 5.80 करोड़ ITRs का सत्यापन हो चुका है, जबकि 3.89 करोड़ ITRs का प्रोसेसिंग भी पूरा हो चुका है।

लेकिन फिर भी कई चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) समुदाय के सदस्य वित्त मंत्री से डेडलाइन बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं। CA आशीष निरज (ASN & Company) के अनुसार, “AIS (Annual Information Statement) डाउनलोड करने में तकनीकी समस्याएँ आ रही थीं, जिससे टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन चूँकि डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए अब टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे ITR निर्धारित समय पर ही फाइल करें।”

ITR फाइल न करने पर जुर्माना और दंड

यदि कोई व्यक्ति 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन तक अपना ITR फाइल नहीं करता है, तो उसे निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ सकता है:

  1. लेट फाइलिंग फीस – ₹5,000 तक का जुर्माना (यदि आय ₹5 लाख से कम हो तो ₹1,000 तक)

  2. सुप्त ब्याज शुल्क – अधूरा कर भुगतान पर 1% मासिक ब्याज लागू होगा।

  3. कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट्स में नुकसान – केवल हाउस प्रॉपर्टी और बिना अवशोषित डेप्रिसिएशन का लाभ बाद में भी लिया जा सकता है।

  4. रिफंड प्रोसेसिंग में विलंब

  5. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कड़ी जांच

⏳ यदि आप डेडलाइन से चूक जाते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक ₹5,000 की पेनल्टी देकर बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि फाइल नहीं करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई और अभियोजन की संभावना बन सकती है।

ITR फाइल करने की प्रक्रिया और कौन फाइल करें?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक आधिकारिक फॉर्म है, जिसमें व्यक्ति अपनी आय और टैक्स भुगतान की जानकारी दर्ज करता है। ITR फाइल करना अनिवार्य है यदि:

  • आपकी वार्षिक आय बेसिक एक्सेम्प्शन लिमिट से अधिक हो।

  • आप टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं।

  • बैंक लोन, वीजा आवेदन या वित्तीय लेन-देन के लिए इनकम प्रूफ की आवश्यकता हो।

नए और पुराने टैक्स रेजीम के बीच चयन

चार्टर्ड अकाउंटेंट हितेश जैन के अनुसार, यदि आप नए टैक्स रेजीम की बजाय पुराने रेजीम में स्विच करना चाहते हैं, तो आपको ITR फाइलिंग की डेडलाइन (15 सितंबर 2025) से पहले मूल ITR फाइल करना आवश्यक है। एक बार मूल ITR फाइल हो जाने के बाद आप संशोधित रिटर्न (Revised ITR) फाइल करके अपनी टैक्स रेजीम बदल सकते हैं।

ITR फाइलिंग से जुड़ी उपयोगी सलाह

AIS केवल सुझावात्मक उपकरण है, यह ITR फाइलिंग के लिए अनिवार्य नहीं है। आप बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक ब्रोकर्स या म्यूचुअल फंड्स के डेटा से भी अपने कैपिटल गेन और अन्य आय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

समय पर ITR फाइल करें, ताकि जुर्माने और कठिनाइयों से बचा जा सके।
आधिकारिक @IncomeTaxIndia चैनल से ही अपडेट लें। फर्जी सूचनाओं पर भरोसा न करें।

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